निवास प्रमाण पत्र

1. निवास प्रमाण पत्र कया है ?

निवास प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति विशेष के वर्तमान निवास स्थान जहाँ वह लम्बी समयावधि से रह रहा हो, को 

प्रमाणित करने का एक प्रमाण पत्र है जो मुख्यतः राज्य स्तर अंतर्गत बनाया जाता है ।

निवास का स्थान– गाँव, क़स्बा, शहर, कुछ भी हो सकता है, जो अधिकारिक रूप से किसी तहसील अंतर्गत आता हो

सभी आवेदन पहले कागजी कार्यवाही द्वारा ही पूर्ण होते थे, पर वर्तमान समय में यह प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन के

माध्यम से पूर्ण की जा रही है ।

 












2. निवास प्रमाण पत्र के उपयोग कया हैं?

i) शिक्षा हेतु – इस प्रमाण पत्र का उपयोग शिक्षा हेतु स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया के दौरान होता है , तथा कॉलेज स्तर

की पढाई हेतु भी इस दस्तावेज की आवश्यकता होती है, ताकि व्यक्ति विशेष की निवास की सही जानकारी प्राप्त 

 हो सके ।

ii) नौकरी हेतु – जब आप किसी नौकरी हेतु आवेदन करते हैं, तब आवेदन के समय आपसे राज्य, जिला, देश आदि

जानकारी पूछी जाती है, उस आधार पर पात्र अभ्यर्थी होने पर जांच प्रक्रिया के दौरान निवास प्रमाण पत्र की मांग की

जाती है ।

 

iii) विदेश यात्रा हेतु – विदेश यात्रा हेतु पासपोर्ट आवेदन के समय निवास प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता 

है । इसके आधार पर आपके पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है ।
















3. निवास प्रमाण पत्र के प्रकार कया हैं?

i) अस्थायी – अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी निवास की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है, लेकिन यह प्रमाण पत्र कुछ

समयावधि के पश्चात अवैध एवं अमान्य हो जाता है । इसकी वैधता छः माह अथवा एक वर्ष की होती है ।

 

ii) स्थायी – स्थायी प्रमाण पत्र की वैधता स्थिर रहती है, जब तक आप उसी स्थान पर स्थायी रूप से रह रहे हों, 

तथा निवास स्थान की जानकारी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है । सुनिश्चित कर लें – यदि आप किसी नए स्थान 

पर निवास कर रहे हैं तो कुछ समयावधि पश्चात ही आप नये निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

 













4. निवास प्रमाण पत्र आवेदन हेतु किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

i) आधार कार्ड – पहचान पत्र के रूप में आवेदक एवं हितग्राही दोनों के आधार कार्ड ।

  अगर आवेदक एवं हितग्राही एक ही हैं तो एक ही आधार कार्ड लगेगा ।  

ii) राशन कार्ड – राशन कार्ड अंतर्गत मुखिया एवं परिवार सदस्यों की जानकारी ।

iii) बी 1 – जमीन सम्बंधित दस्तावेज ‘बी 1’ जिसमें आवेदक अथवा उनके पिता का नाम स्पष्ट रूप से अंकित हो ।

iv) पासपोर्ट फोटो – आवेदक का पासपोर्ट फोटो ।

v) आवेदन फॉर्म – आवेदन फॉर्म में प्रमाण पत्र, पटवारी प्रतिवेदन, आवेदन पत्र, घोषणा पत्र, संलग्न दस्तावेजों का

   विवरण, राजस्व आदेश पत्र आदि समस्त फॉर्मेट सम्मिलित होते हैं ।

vi) अंकसूची – पांचवी, आठवीं, दसवीं कक्षा के अंकसूची ।

vii) पे-स्लिप (PaySlip) नौकरी करने वाले आवेदकों को पिछले सत्र का सैलरी पे-स्लिप देना होता है, पटवारी 

    प्रतिवेदन में आय सम्बंधित जानकारी दर्ज करनी होती है, इसलिए पेमेंट रिकॉर्ड अवश्य है ।



















5. निवास प्रमाण पत्र आवेदन की प्रक्रिया कया है?

i)  दस्तावेज इकट्ठा करना – सर्वप्रथम सभी प्रेषित दस्तावेजों को इकट्ठा कर लें ।

ii) आवेदन फॉर्म भरना – समस्त जानकारी जो फॉर्म में पूछी गयी है, उसे स्पष्ट अक्षरों में दर्ज करें ।

   सभी फॉर्मेट में आवेदक के हस्ताक्षर अवश्य करें । घोषणा पत्र में आवेदक के फोटो अवश्य लगायें |

iii) पटवारी के हस्ताक्षर – प्रमाण पत्र एवं पटवारी प्रतिवेदन तथा बी-1 में पटवारी के हस्ताक्षर अवश्य करा लें |

   पटवारी द्वारा आधार, राशन कार्ड, अंकसूची, बी-1 खसरा अथवा पे-स्लिप के माध्यम से पटवारी प्रतिवेदन तैयार 

   किया जाता है । 

नोट : सभी जानकारी पूर्ण होने पर आप आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा अपूर्ण जानकारी होने पर आवेदन सुधार हेतु

वापस भेजा जायेगा ।



6. निवास प्रमाण पत्र आवेदन कहाँ करें?

i) तहसील कार्यालय – आप का ग्राम, क़स्बा, शहर जिस ब्लॉक अथवा तहसील अंतर्गत आता है, वहां आप प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

                  

ii) लोक सेवा केन्द्र – अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र (CSC) में जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, बहुत से लोक  

सेवा केन्द्रों में यह सेवा उपलब्ध या उपलब्ध नहीं हो सकती है, इसकी जानकारी पहले अवश्य प्राप्त कर लें।  

 


7. निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म कैसे प्राप्त करें?

i) तहसील कार्यालय

ii) लोक सेवा केन्द्र

iii) ब्लॉग के माध्यम से – हमारे ब्लॉग के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिला एवं कोरबा जिला के 

फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म के फॉर्मेट की लिंक जल्द ही अपडेट की जाएगी ।  

 










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8. निवास प्रमाण पत्र की वैधता की जानकारी 

निवास प्रमाण पत्र स्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार के होते हैं, इनकी वैधता प्रकार के आधार पर हम जान सकते हैं ।

i) अस्थाई प्रमाण पत्र की वैधता – छ: माह से एक वर्ष तक हो सकती है ।

ii) स्थाई प्रमाण पत्र की वैधता प्रमाण पत्र की वैधता तब तक बनी रहेगी, जब तक आप अपने स्थान पर स्थाई 

रूप से बने रहैं । स्थान में बदलाव होने पर पुन: आवेदन की प्रक्रिया की आवश्यकता होगी ।











9. निवास प्रमाण पत्र बननें अथवा अनुमोदन की समयावधि

15 दिन की समयावधि निवास प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित किया गया है, यह समय आवेदन में त्रुटि होने पर बढ़ भी 

सकता है । अनुमोदन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से तहसील कार्यालय के कार्य प्रणाली पर निर्भर करता है ।








10. छत्तीसगढ़ राज्य में निवास प्रमाण पत्र आवेदन हेतु वेबसाइट 

E-District

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छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र सम्बंधित सवाल होने पर अवश्य ही कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पुछ सकते हैं । हम आपके सवालों के जवाब देने हेतु प्रयासरत रहेंगे । 


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